सड़क हादसे में बीएचयू के छात्र की मौत की अफवाह पर कुलपति के आवास पर छात्रों ने किया तोड़फोड़

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सड़क हादसे में बीएचयू के छात्र की मौत की अफवाह पर बीएचयू वीसी आवास और चीफ प्रॉक्टर कार्यालय में तोड़फोड़, मारपीट व बवाल के मामले में तीन छात्रों को कोर्ट ने राहत दी है। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) अनिल कुमार पंचम की अदालत ने आरोपी छात्रों की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है।

गाजीपुर के घरिहा निवासी अंकित पाल, बिहार के रोहतास निवासी क्षितिज कुमार व बड़ागांव क्षेत्र के अहरक निवासी दर्शित पांडेय को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की दशा में 50-50 हजार रुपये की दो जमानत और बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, बीएचयू चीफ प्रॉक्टर कार्यालय के सहायक सुरक्षा अधिकारी राकेश गुप्ता ने 18 फरवरी 2024 को लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

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